खाद्य सुरक्षा अधिकारी अल्मोड़ा अभय कुमार सिंह ने सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध किया है कि वह अपने खाद्य प्रतिष्ठान में कोई भी एक़्सपाइरी डेट वाली खाद्य सामग्री ना रखें । उन्होंने कहा कि इस संबंध में आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देश के फलस्वरुप सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा एक बैठक कर हमें भी निर्देश दिया गया है।
एक्सपायरी डेट वाली खाद्य सामग्री बेच रहे व्यक्ति के विरुद्ध होगी कार्यवाही-
दुकानों में एक्सपायरी डेट के बाद के अखाद्य पदार्थ बेचने की शिकायत मिलने पर व खाद्य प्रतिष्ठानो का आकस्मिक निरीक्षण कर एक्सपायरी डेट के खाद्य सामग्री बेच रहे व्यक्ति के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं में चालान किया जाएगा।
खाद्य प्रतिष्ठान में एक एक़्सपायरी डेट के सामानों के लिए हो निश्चित काउंटर-
वही सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध किया गया है कि वह अपने खाद्य प्रतिष्ठान में एक निश्चित काउंटर बनाते हुए वहां एक्सपायरी डेट का समान रखें। जिसमें उस काउंटर पर दुकानदार एक्सपायरी आइटम लिख दे ।