अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना पड़ सकता है महंगा, भरना होगा 5 हजार रुपए तक का चालान
यूपी में बिना हाई सिक्योरिटी की नंबर प्लेट लेकर अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपको 5 हजार रुपए तक का चालान भरना पड़ सकता है। दरअसल बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ी चलाना मोटर यान अधिनियम (1988) की धारा 162 का उल्लंघन है। अगर कोई बिना ऐसी…