नैनीताल: नैनीताल जिले के भवाली क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए चर्चित नवीन चंद्र आर्य हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाया है। जिस पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने तीन अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानें क्या हैं मामला
जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर 2021 की रात भवाली के नैनी बैंड के पास तिरछाखेत मार्ग पर नवीन चंद्र आर्य का शव मिला था। जांच में सामने आया कि यह हत्या एक पुराने विवाद की वजह से की गई। जिस पर मृतक के भाई राजेंद्र के अनुसार, छोटे भाई की शादी के दौरान म्यूजिक सिस्टम पर मनपसंद गीत बजाने को लेकर नवीन और अभियुक्त मोहित कुमार के बीच हाथापाई हुई थी। हालांकि उस वक्त मामला शांत हो गया था, लेकिन मोहित इस बात को लेकर रंजिश रखने लगा। मोहित की बहन की शादी में भी दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ, जिसके बाद रंजिशन इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम सिंह रौतेला ने बताया कि पुलिस द्वारा धारा-302 के तहत आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
अदालत का आदेश
अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मोहित कुमार आर्या (निवासी तल्ला तिरछाखेत, भवाली), आकाश सिंह (निवासी लल्ली मंदिर, भवाली), नीलेश कुमार आर्या (निवासी हरसौली, भवाली) को दोषी पाया।दोषियों पर कुल 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। न्यायालय ने आदेश दिया है कि जुर्माने की पूरी रकम (डेढ़ लाख रुपये) मृतक के परिजनों को दी जाए। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए 12 गवाह और 87 दस्तावेजी साक्ष्य अदालत में पेश किए।
नैनीताल: अदालत का फैसला, शादी में गाने बजाने के विवाद में की हत्या, तीन दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा