अल्मोड़ा: प्रचार-प्रसार हेतु मुद्रित किये जाने वाले पैम्पलेटों, पोस्टर आदि के सम्बन्ध में इस बात का रखें ध्यान
अपर जिला मजिस्ट्रेट सी0एस0 मर्तोलिया ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दौरान प्रचार-प्रसार हेतु राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा मुद्रित किये जाने वाले पैम्पलेटों, पोस्टर आदि के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अन्तर्गत पम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबन्ध…