उत्तराखंड: धामी सरकार का बड़ा फैसला, लगातार दस साल सेवा करने वाले संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, अधिसूचना जारी

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है।‌ उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और आखिरकार नियमितीकरण को लेकर संशोधित नियमावली लागू की हैं।

जारी की अधिसूचना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में लगातार दस साल सेवा करने वाले संविदा कर्मचारी अब नियमित होंगे। इससे संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है। इस संबंध में शुक्रवार को सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा अधिसूचना जारी की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक संशोधित नियमावली के अनुसार अन्य शर्तें पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने दिनांक 04.12.2018 तक इस रूप में कम से कम दस वर्ष की निररंतर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहीं संशोधन से पूर्व यह व्यवस्था थी कि नियमावली में उल्लिखित अन्य शर्तें पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र थे‌। जिन्होंने वर्ष 2013 की नियमावली के प्रख्यापन की तिथि को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो‌। हालांकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पांच साल की इस नियमावली पर रोक लगा दी थी और 2018 के बाद से ही ये मामला लंबित है। हालांकि अब मामले में समय सीमा को 10 साल करते हुए संशोधित नियमावली लागू कर दी गई है।