उत्तराखंड: उत्तराखंड पॉलीटेक्निक प्रवक्ता भर्ती: AICTE नियमों के तहत जारी होगा नया विज्ञापन, हाईकोर्ट ने निस्तारित की याचिका

उत्तराखंड: उत्तराखंड उच्च न्यायालय (नैनीताल) से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) द्वारा पॉलीटेक्निक में प्रवक्ताओं के पदों पर भर्ती से संबंधित याचिका का निस्तारण कर दिया गया है।

जानें क्या था पूरा मामला

​मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मधुसूदन पैन्यूली और अन्य द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) द्वारा 23 जुलाई 2024 को पॉलीटेक्निक में प्रवक्ता पद के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि इस विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता AICTE के नियमों और दिशानिर्देशों के विपरीत है।

​अदालत का फैसला

​मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायाधीश सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि राज्य सरकार ने 27 मार्च 2026 के कार्यालय-आदेश के माध्यम से भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर दिए हैं और अब योग्यता संबंधी मानकों को AICTE के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू कर दिया गया है।आयोग के अधिवक्ता पंकज मिगलानी ने अदालत को अवगत कराया कि नए संशोधित नियमों में अब स्नातकोत्तर डिग्री को भी पात्रता में शामिल कर लिया गया है। आयोग ने न्यायालय को बताया कि अब पॉलीटेक्निक में प्रवक्ता पदों के लिए चयन प्रक्रिया इन संशोधित नियमों के आधार पर नए सिरे से जारी विज्ञापन के तहत की जाएगी।


​याचिकाकर्ताओं को राहत

​याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने अदालत को बताया कि नियमों में संशोधन के बाद उनकी सभी शिकायतों का समाधान हो चुका है।  इसके बाद, उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए कि अब इस विषय पर कोई विवाद शेष नहीं बचा है, याचिका को निस्तारित कर दिया।