अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। यहाँ जिला कोर्ट अल्मोड़ा के एक न्यायाधीश के खिलाफ हाईकोर्ट में झूठी शिकायत दर्ज करने के मामले में विजिलेंस टीम नैनीताल ने एक महिला को हल्द्वानी से गिरफ्तार किया है।
जाने पूरा मामला
जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 में आशा यादव महिला ने अपने साथी चंद्रमोहन सेठी के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों की मदद से अल्मोड़ा में एक जमीन खरीदी। इस मामले का खुलासा होने पर आशा और चंद्रमोहन के खिलाफ कोतवाली अल्मोड़ा में मुकदमा दर्ज किया गया। यह मामला अभिषेक कुमार श्रीवास्तव सिविल जज, सीनियर डिवीजन अल्मोड़ा की कोर्ट में पहुंचा। जहां चंद्रमोहन सेठी के उस दौरान कनाडा जाने के कारण कोर्ट ने आशा और चंद्रमोहन सेठी की फाइल अलग करने के निर्देश दिए और आशा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। जिसके बाद अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आशा ने अपने पति एबी प्रेमनाथ के साथ मिलकर बी 748 गली नंबर 25 मेन मार्केट संत नगर बुराड़ी उत्तरी दिल्ली निवासी कुसुम यादव/चौधरी की मदद से न्यायाधीश अभिषेक कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ एक शिकायती पत्र नैनीताल हाईकोर्ट में दिया। जिसमें यह आरोप लगाया गया कि आरोपी चंद्रमोहन सेठी के वाहनों से न्यायाधीश अभिषेक कुमार श्रीवास्तव और उनके परिजनों को दिल्ली आदि स्थानों पर ले जाया गया। इसी लाभ के लिए न्यायाधीश ने सेठी की फाइल अलग कर दी और उसके (आशा) खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस आरोप के आधार पर हाईकोर्ट नैनीताल ने न्यायाधीश अभिषेक श्रीवास्तव को निलंबित कर देहरादून संबद्ध कर जांच हाईकोर्ट विजिलेंस नैनीताल को सौंप दी।
14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा-
इस मामले में गुरूवार को सीजेएम अल्मोड़ा की कोर्ट में पेश किया। वहां से महिला को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भेजा गया है।