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कोविड-19 महामारी के कारण रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राज्य की विभिन्न चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों के लिए, लिये जाने वाले शुल्क के व्यय भार से आवेदकों को मुक्त करने के लिए 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क न लिये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किया है।
कोविड-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया यह महत्वपूर्ण फैसला
कोविड-19 से रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की थी। जिसमें कहा गया है कि राज्याधीन सेवाओं में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु लिये जाने वाले शुल्क के व्यय भार से आवेदकों को मुक्त करने के लिए 31 मार्च 2022 तक राज्याधीन सेवाओं की सभी समूहों की समस्त परीक्षाओं हेतु आवेदन शुल्क नहीं लिये जाने का निर्णय लिया है।
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